एग्रीवेट: High Court orders on प्रधानमंत्री Kisan Samman Nidhi Case : पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23 किस्तें नहीं मिलने पर उत्तर प्रदेश के किसान विश्राम सिंह को आखिरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। किसान का आरोप था कि बैंक खाते में IFSC कोड की गलत जानकारी ठीक कराने के लिए 8 जनवरी 2020 को आवेदन देने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। सुनवाई के दौरान विभाग ने ई-केवाईसी पूरी नहीं होने को भुगतान रुकने की वजह बताया। वहीं, हाईकोर्ट ने शिकायत पर समय रहते कार्रवाई नहीं होने पर सवाल उठाए। कोर्ट ने किसान की बकाया किस्तों का भुगतान 30 नवंबर 2026 तक करने, प्रत्येक किस्त की मूल देय तारीख से भुगतान तक 6 प्रतिशत सालाना ब्याज देने और 5,000 रुपये हर्जाना चुकाने का निर्देश दिया।
किसान की प्रधानमंत्री Kisan Samman की 23 किस्तें अटकीं, High Court का आदेश, मिलेगा 6% ब्याज और 5,000 हर्जाना? – एग्रीवेट