एग्रीवेट: मध्य प्रदेश के लाखों किसानों के लिए राहत भरी खबर है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत 16.70 लाख पात्र किसान आवेदकों के लिए 317.86 करोड़ रुपये की बीमा दावा राशि जारी कर दी है. धार जिले के सरदारपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक क्लिक के जरिए यह राशि किसानों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी. इसके साथ ही उन्होंने 2,387.60 करोड़ रुपये की बड़ी सिंचाई परियोजना का भी लोकार्पण किया. इससे धार और झाबुआ जिले के हजारों किसानों को खेती के लिए पानी उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी.
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी फसल वर्ष 2025-26 की बीमा दावा राशि जारी की है. इसके तहत करीब 16.70 लाख पात्र किसान आवेदकों के लिए 317.86 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है. सरकार ने यह राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी है. इससे फसल खराब होने के कारण आर्थिक नुकसान झेलने वाले किसानों को राहत मिलेगी. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं और अन्य अधिसूचित जोखिमों के कारण फसल को हुए नुकसान की भरपाई में किसानों की आर्थिक मदद करना है.
फसल बीमा राशि जारी करने के साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किसानों को सिंचाई की बड़ी सौगात भी दी है. उन्होंने 2,387.60 करोड़ रुपये की लागत वाली नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का लोकार्पण किया. इस परियोजना का उद्देश्य उन कृषि क्षेत्रों तक सिंचाई का पानी पहुंचाना है, जहां किसानों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता है. परियोजना से किसानों की वर्षा पर निर्भरता कम होने और फसलों की सिंचाई में सुविधा मिलने की उम्मीद है.
सिंचाई परियोजना से धार और झाबुआ जिलों के कुल 260 गांवों को लाभ मिलने की उम्मीद है. इसके तहत लगभग 57,422 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. धार के कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने भी बताया कि इस परियोजना से दोनों जिलों की करीब 57,400 हेक्टेयर कृषि भूमि को लाभ मिलेगा. खासकर आदिवासी बहुल क्षेत्रों के किसानों के लिए यह परियोजना महत्वपूर्ण मानी जा रही है. सिंचाई की बेहतर व्यवस्था होने से किसान फसलों को जरूरत के अनुसार पानी दे सकेंगे. इससे कृषि उत्पादन और किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिल सकती है.
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को फसल नुकसान की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है. योजना के तहत अधिसूचित फसलों का बीमा कराने वाले पात्र किसानों को निर्धारित शर्तों के अनुसार मुआवजा दिया जाता है. फसल बीमा दावा राशि का भुगतान किसानों के बैंक खातों में किया जाता है. इससे किसानों को अगली फसल की तैयारी, खाद-बीज की खरीद और खेती से जुड़े दूसरे खर्चों को पूरा करने में मदद मिल सकती है.