एग्रीवेट: 01 अक्टूबर2026, भोपाल: कृषि यंत्रों पर अनुदान का अवसर, 6 अक्टूबर तक कर सकेंगे आवेदन – मध्य प्रदेश के किसानों के लिए कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करने का नया अवसर शुरू हो गया है। राज्य सरकार ने कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने और खेती के काम को आसान बनाने के उद्देश्य से विभिन्न कृषि यंत्रों के लिए जिलेवार लक्ष्य जारी किए हैं। इसके तहत ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर 24 सितंबर 2026 से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पात्र किसान 6 अक्टूबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। प्राप्त आवेदनों के आधार पर 7 अक्टूबर को लॉटरी के माध्यम से हितग्राहियों का चयन किया जाएगा।
इस चरण में विशेष रूप से फसल अवशेष प्रबंधन और भूमि तैयारी से जुड़े आधुनिक कृषि उपकरणों को शामिल किया गया है। इनमें श्रेडर/मल्चर, बेलर, स्लेशर, स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस), हे रेक/स्ट्रॉ रेक और रोटो कल्टीवेटर प्रमुख हैं। इन कृषि यंत्रों का उपयोग फसल अवशेषों के बेहतर प्रबंधन के साथ खेत की तैयारी में किया जा सकता है।
राज्य सरकार की योजना के तहत पात्र किसानों को कृषि यंत्र की श्रेणी, किसान वर्ग और भूमि जोत के आधार पर अनुदान दिया जाएगा। फसल अवशेष प्रबंधन से संबंधित कृषि यंत्रों पर पात्र किसानों को कुल लागत का अधिकतम 50 प्रतिशत तक अनुदान मिलने का प्रावधान है। वास्तविक अनुदान राशि संबंधित कृषि यंत्र, मॉडल कीमत और किसान की पात्रता के आधार पर निर्धारित होगी।किसान पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर के माध्यम से अपने लिए संभावित अनुदान राशि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इससे आवेदन करने से पहले किसान को यंत्र की कीमत और मिलने वाले अनुदान का अनुमान लगाने में सुविधा होगी।
ऑनलाइन आवेदन के दौरान किसानों को अपने जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम निर्धारित धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) बनवाना होगा। आवेदन के साथ निर्धारित डीडी की स्कैन प्रति अपलोड करना अनिवार्य है। बिना स्कैन किए गए डीडी के आवेदन को मान्य नहीं माना जाएगा। इसलिए किसानों को आवेदन जमा करने से पहले डीडी से संबंधित आवश्यक प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
आवेदन के लिए किसान के पास एग्री-स्टैक फार्मर आईडी, आधार कार्ड की प्रति, बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति और भूमि की बी-1 की प्रति होना आवश्यक है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों के लिए जाति प्रमाण-पत्र भी आवश्यक होगा। ट्रैक्टर चालित कृषि यंत्रों के लिए ट्रैक्टर का पंजीयन प्रमाण-पत्र (आरसी) तथा निर्धारित धरोहर राशि का स्कैन बैंक ड्राफ्ट भी आवेदन के साथ देना होगा।
इच्छुक किसान ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल farmer.mpdage.org पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। पहले से पंजीकृत किसान आधार कार्ड संख्या और आधार ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। नए आवेदकों को निकटतम एमपी ऑनलाइन अथवा सीएससी केंद्र पर जाकर बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से पंजीयन कराना होगा।
पंजीयन के बाद किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार कृषि यंत्र का चयन कर आवश्यक दस्तावेज और डीडी की स्कैन प्रति अपलोड कर आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर है, इसलिए किसानों को अंतिम दिनों की भीड़ से बचने के लिए समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है। लॉटरी के माध्यम से चयन होने के बाद पात्र किसानों को योजना के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कृषि यंत्र पर अनुदान का लाभ दिया जाएगा।