Tractor Subsidy: 10 लाख का ट्रैक्टर 5 लाख में दे रही सरकार, किसान जान लें सब्सिडी का गणित—पढ़ें इनसाइड स्टोरी – एग्रीवेट

Team Agrivate
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एग्रीवेट: Tractor Subsidy 2026: खेती में मशीनों का इस्तेमाल बढ़ाने और किसानों की लागत कम करने के लिए उत्तर प्रदेश में कृषि यंत्रों पर अनुदान पाने का मौका है. अक्टूबर 2026 में शुरू हुई ऑनलाइन बुकिंग प्रक्रिया के तहत किसान ट्रैक्टर, पावर टिलर, रोटावेटर, सीड ड्रिल और कृषि रक्षा यंत्रों के लिए आवेदन कर सकते हैं. पात्र किसानों को योजना के नियमों के अनुसार 40 से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी मिल सकती है. वहीं, कस्टम हायरिंग सेंटर और फार्म मशीनरी बैंक स्थापित करने के लिए भी अनुदान का प्रावधान है. ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है और आवेदन की अंतिम तारीख 20 अक्टूबर 2026 है. ऐसे में किसान भाई जान लें कि आवेदन कैसे करना है और किन दस्तावेजों की जरूरत होगी.

योजना के तहत पात्र व्यक्तिगत किसानों को ट्रैक्टर, पावर टिलर और अन्य कृषि उपकरणों पर 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान मिल सकता है. उदाहरण के तौर पर, अगर किसी ट्रैक्टर की कीमत 10 लाख रुपये है, तो 50 प्रतिशत सब्सिडी मिलने पर किसान को इसके लिए 5 लाख रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं. हालांकि, वास्तविक अनुदान की राशि योजना के नियमों, किसान की श्रेणी और निर्धारित अधिकतम सीमा पर निर्भर करेगी. कुछ श्रेणियों में अधिकतम अनुदान 2 लाख से 3 लाख रुपये तक हो सकता है. वहीं, रोटावेटर, सीड ड्रिल और अन्य छोटे कृषि यंत्रों पर सब्सिडी उनकी सरकारी स्वीकृत लागत के आधार पर निर्धारित होगी. इसलिए आवेदन करने से पहले किसान संबंधित कृषि यंत्र पर लागू अनुदान दर, अधिकतम सीमा और पात्रता की जानकारी आधिकारिक पोर्टल पर जरूर जांच लें.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, उप कृषि निदेशक डॉ. अभय यादव ने बताया कि जिले में कस्टम हायरिंग सेंटर, फार्म मशीनरी बैंक, किसान ड्रोन, फसल अवशेष प्रबंधन के एकल कृषि यंत्र और 30 लाख रुपये की लागत वाले कस्टम हायरिंग सेंटर सहित विभिन्न श्रेणियों में अनुदान दिया जाएगा. इसके अलावा मेज सेलर, मिलेट पार्लर और कृषि रक्षा यंत्र भी योजना में शामिल हैं. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, कस्टम हायरिंग सेंटर और फार्म मशीनरी  बैंक जैसी परियोजनाओं में 40 से 80 प्रतिशत तक अनुदान का प्रावधान हो सकता है. 10 लाख रुपये की परियोजना पर यह राशि लगभग 4 लाख से 8 लाख रुपये तक हो सकती है. वास्तविक सहायता संबंधित योजना के नियमों से तय होगी.

उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के पोर्टल agriculture.up.gov.in पर किसान ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं. इसके लिए वेबसाइट पर जाकर किसान कॉर्नर में ‘यंत्र बुकिंग प्रारम्भ’ विकल्प पर क्लिक करना होगा. आवेदन की अंतिम तारीख 20 अक्टूबर 2026 की रात 12 बजे निर्धारित है. पोर्टल पर कृषि यंत्रों का विवरण, अनुदान की जानकारी और आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी शर्तें भी उपलब्ध हैं. किसानों का चयन पहले आओ, पहले पाओ या विभाग द्वारा निर्धारित लॉटरी और पात्रता संबंधी नियमों के आधार पर किया जा सकता है. अधिक जानकारी के लिए किसान अपने जिले के उप कृषि निदेशक कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं.

कृषि यंत्रों की बुकिंग  के लिए आधार कार्ड, भूमि के दस्तावेज जैसे खतौनी, बैंक पासबुक और मोबाइल नंबर तैयार रखें. आधार से लिंक मोबाइल नंबर की जरूरत भी संबंधित प्रक्रिया के अनुसार पड़ सकती है. 10 हजार रुपये से अधिक अनुदान वाले यंत्रों और ट्रैक्टर के लिए निर्धारित टोकन मनी या धरोहर राशि जमा करनी पड़ सकती है. किसान आवेदन करते समय भुगतान की राशि और नियमों की पुष्टि करें. साथ ही, पात्रता, चयन प्रक्रिया और अधिकतम अनुदान सीमा की जानकारी लेकर ही बुकिंग करें, ताकि आवेदन में किसी तरह की परेशानी न हो.

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