पशु आहार की गुणवत्ता पर सरकार सख्त, BIS मानक चिह्न लगाना अनिवार्य.. उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना – एग्रीवेट

Team Agrivate
4 Min Read

एग्रीवेट: केंद्र सरकार ने पशु आहार और उससे जुड़ी सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पशु आहार एवं पशु आहार सामग्री (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2026 जारी किया है. यह आदेश आगले साल से अलग- अलग तारीख से लागू होगा. इस आदेश के तहत तय किए गए पशु आहार और संबंधित उत्पादों को निर्धारित भारतीय मानकों के अनुरूप बनाना होगा. साथ ही, इन उत्पादों पर भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) का मानक चिह्न लगाना अनिवार्य होगा. इसके लिए BIS से लाइसेंस लेना होगा और तय नियमों के अनुसार प्रमाणन कराना होगा. हालांकि, निर्यात किए जाने वाले उत्पादों पर यह आदेश लागू नहीं होगा.

नए नियमों के तहत मिनरल मिक्सचर, डाइकैल्शियम फॉस्फेट, पशुओं के लिए नमक और कैटल लिक्स जैसी सामग्री को निर्धारित भारतीय मानकों के अनुरूप बनाना होगा. इन उत्पादों पर BIS का मानक चिह्न लगाना भी जरूरी होगा. इसके लिए BIS से लाइसेंस लेना और तय नियमों के अनुसार प्रमाणन कराना होगा. हालांकि, निर्यात किए जाने वाले उत्पाद इस आदेश के दायरे से बाहर रहेंगे.

नए मानकों का पालन सामान्य उद्यमों को 1 अप्रैल 2027 से करना होगा. वहीं, लघु उद्यमों के लिए यह समय-सीमा 1 जुलाई 2027 और सूक्ष्म उद्यमों के लिए 1 अक्टूबर 2027 तय की गई है. भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) को इन उत्पादों के प्रमाणन और नियमों के पालन की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है. नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या संस्थान के खिलाफ भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के तहत कार्रवाई की जा सकती है.

भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) आदेश में शामिल पशु आहार और संबंधित सामग्री के लिए प्रमाणन और नियमों को लागू कराने वाली एजेंसी होगा. वह यह सुनिश्चित करेगा कि संबंधित उत्पाद निर्धारित भारतीय मानकों के अनुरूप हों. आदेश के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के तहत कार्रवाई की जाएगी. इसके तहत दंड का भी प्रावधान है.

प्रमाणन प्राधिकरण: भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) को पशु आहार उत्पादों और संबंधित सामग्रियों के प्रमाणन एवं नियमों को लागू करने की जिम्मेदारी दी गई है.

दंडात्मक कार्रवाई: आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

शामिल उत्पाद: गोपशु आहार के लिए खनिज मिश्रण (IS 1664), डाइकैल्शियम फॉस्फेट पशु आहार ग्रेड (IS 5470) और पशु उपभोग के लिए साधारण नमक व कैटल लिक्स (IS 920).

अद्यतन मानक: भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से समय-समय पर अधिसूचित संशोधित और अद्यतन मानक भी लागू होंगे.

Share This Article