एग्रीवेट: 01 अक्टूबर2026, रतलाम: रतलाम : उर्वरक की निर्धारित दर से अधिक राशि मांगने पर उर्वरक लाइसेंस निलंबित – लाइसेंस अथॉरिटी एवं उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास श्री भगवान सिंह अर्गल द्वारा उर्वरक की निर्धारित दर से अधिक राशि की मांग किए जाने पर मैसर्स राठौर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर नामली का उर्वरक लाइसेंस निलंबित किया गया है।
मैसर्स राठौर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर महू-नीमच रोड नामली द्वारा श्री पवन पिता रतनलाल जाट निवासी नामली से उर्वरक की निर्धारित दर से 25 रुपये अधिक की मांग की गई थी। उक्त कृत्य उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के 3(3) का उल्लंघन है ।