एग्रीवेट: बिहार के किसानों के लिए ट्रैक्टर और कृषि मशीनरी खरीदने से जुड़ी अहम खबर है. कस्टम हायरिंग सेंटर योजना के तहत ट्रैक्टर पर 40 फीसदी तक और ट्रैक्टर के अलावा दूसरी कृषि मशीनों पर 80 फीसदी तक अनुदान का प्रावधान बताया गया है. दूसरी मशीनों के लिए अधिकतम अनुदान की सीमा 12 लाख रुपये तक बताई गई है.
इस योजना के तहत ट्रैक्टर के साथ कल्टीवेटर, सीड ड्रिल, रीपर, थ्रेसर, रोटावेटर और दूसरी कृषि मशीनों का इस्तेमाल किया जा सकता है. कस्टम हायरिंग सेंटर के जरिए इन मशीनों को जरूरत के मुताबिक दूसरे किसानों को किराये पर उपलब्ध कराने का भी प्रावधान है.