14 नवंबर 2024, इंदौर: आरएमपीसीएल पर प्रतिबंध आदेश निरस्त – देश की प्रसिद्ध ली कंपनी एण्ड केमिकल्स (आरएमपीसीएल) के उत्पाद सिंगल सुपर फास्फेट (जिरोन) के कटिपय वैदिक परीक्षण में अमानक पाए जाने पर दो बच्चों को ठीक करने वाली कंपनी के अन्य क्रेडेंशियल के विक्रीड- व्युत्पत्ति, भंडारन एवं परिवहन जारी किए गए प्रतिबन्ध आदेश उप-विशेषज्ञ कृषि, खंडवा द्वारा निरस्त कर दिया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
उल्लेखनीय है कि आर.पी.पी.सी.एल. के उत्पाद सिंगल सुपर फास्फेट (जिरोन) के प्रायोगिक परीक्षण के लिए राज्य के विभिन्न गुण नियंत्रण उपकरणों को भेजा गया था, जिसके परिणाम खंडवा जिले में बहुत कम अंतर से अमानक पाए जाने के कारण इसके विक्रीड-विजिटल, भंडारा एवं परिवहन परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दिया गया था. इस पर कंपनी के सार्जेंट, एफसीएओ के मानक के आदर्श का बहुत कम अंतर से अमानक पाया गया और कंपनी का कोई भी मानक जैसे जिरोन बाजार में कभी भी नकली नहीं पाया गया पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया गया है।
मुख्य सचिव एवं उप-अध्यक्ष, किसान कल्याण एवं कृषि विकास, खंडवा द्वारा क्रमांकित ऑर्डर 1985 के खंड 26 की शक्तियों का प्रयोग कर 25 अक्टूबर 2024 को जारी प्रतिबंध आदेश जारी करते हुए अमानक प्राप्त हुए बाक DWRM24ZBG7 एवं DHRM23ZP49 को एक अन्य एमपी सीएल के लिए पंजीकृत किया गया – अव्यवस्थित, भंडारन एवं ट्रांसपोर्ट को चेतावनी के साथ तकल प्रभाव से बहाल किया जाता है।
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